रामगढ़, झारखंड : सिविल सर्जन सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ (झारखंड) के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चितरपुर एवं कोठार क्षेत्र में संचालित मीट एवं चिकन दुकानों का सघन जांच अभियान चलाया गया।
जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिकांश दुकानें फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई) से निर्गत अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन के बिना संचालित हो रही थीं। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल-IV के अनुरूप स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था तथा कई दुकानों में अत्यधिक गंदगी भी पाई गई।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए निम्न दुकानों पर जुर्माना लगाया गया—
न्यू महतो मटन शॉप, चित्तरपुर – ₹5000
मेहता मीट दुकान, चित्तरपुर – ₹5000
तौफीक अंसारी, कोठार चौक – ₹5000
इसके अतिरिक्त सुधार हेतु निम्न दुकानों को नोटिस जारी किया गया—
न्यू महतो मटन शॉप, मेहता मटन दुकान, लालू मटन दुकान, जय मां काली मटन दुकान, अनिल मुर्गा दुकान (चित्तरपुर), राजेश चिकन शॉप (कोठार) एवं देवानंद मटन शॉप (जेल मोड़, कोठार)।
जांच टीम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह, रामनाथ प्रसाद, लोकेश रवानीतथा रजरप्पा प्रोजेक्ट थाना के गश्ती दल के सदस्य शामिल थे।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामगढ़, झारखंड जिले में इस प्रकार के जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।