रामगढ़, झारखंड :नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी) द्वारा आयोजित नीट (स्नातक)-2026 परीक्षा दिनांक 03 मई 2026 को प्रथम पाली में दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक जिले के 03 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी रामगढ़ अनुराग कुमार तिवारी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
जारी निर्देश :
परीक्षा केंद्र एवं उसके 100 मीटर की परिधि में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
(यह आदेश परीक्षा में तैनात दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी एवं परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा)
कोई भी व्यक्ति निषेधाज्ञा क्षेत्र में हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
(यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा)
निषेधित क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
किसी प्रकार की नारेबाजी, सभा या जुलूस आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।